कोलकाता के डनलप स्थित १३५ बीटी रोड पर मौजूद खालसा मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल को लेकर सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजूकेशन बोर्ड (सीबीएसई) सवालों के घेरे में हैं। स्कूल में अध्यापकों में भारी नाराजगी है। बोर्ड से पूछा गया है कि स्कूल को किस आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। इस बारे में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी की मांग की गई है। आल बंगाल टीचर्स एसोसिएसन (एबीटीए) सीपीएम की मान्यता प्राप्त संगठन है। इसका स्कूल में भी संगठन मौजूद है। स्कूल में एसोसिएशन के एक अध्यापक ने बोर्ड पर आरोप लगाते हुए कहा कि एफिलिएसन बाई लाज (मान्यता प्रदान करने की आवश्यक शर्तो) में सबसे पहली शर्त यह है कि स्कूल को केंद्र या राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को वेतनमान देना होगा। लेकिन प्रबंधन की ओर से ऐसा नहीं किया जा रहा है। इस बारे में बोर्ड से कई बार जवाबतलबी की गई। आखिर सूचना के अधिकार के तहत यह पूछा गया कि क्या आधार है कि तमाम शिकायतों के दरकिनार मान्यता का नवीनीकरण किया जाता है। उनका कहना है कि जवाब मिलेगा तो बोर्ड पर दावा किया जाएगा। जिससे पता लगाया जा सके कि किन अधिकारियों की मिलीभगत के कारण नियमों का उल्लघंन करके बार बार मान्यता का नवीनीकरण किया जाता है। जबकि बोर्ड के नियमों में ही नहीं बल्कि लगातार जारी किए जाने वाले सर्कुलरों में भी यह कहाजाता है कि वेतनमान राज्य या केंद्र के समान देना होगा।
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