शराब पीकर हंगामा करने और पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के आरोप में बंगाल इंजीनियरिंग एंड साइंस यूनिवर्सिटी( बेसू) ने सख्त सजा देने का फैसला किया है। इसके तहत 18 छात्रों के खिलाफ सजा सुनाई गई है। इसमें हंगामा करने के मुख्य आरोपी छात्र को सदा के लिए विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया है। जबकि उसकी मदद करने के मामले में दो छात्रों को दो साल के लिए निकाला गया है। इसके अलावा छह छात्रों को आखरी सेमेस्टर के तीन पश्नपत्र की परीक्षा देने से रोक दिया गया है। जबकि नौ छात्रों के अभिभावकों को बुलाकर चेतावनी देने और मुचलका लिखवाने का फैसला किया गया है जिससे वे लोग दोबारा ऐसी घटना में शामिल न हों।
बेसू के उपकुलपति अजय कुमार राय के मुताबिक कुछ लोगों की गलती के कारण सालों से प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान का नाम खराब नहीं किया जा सकता है। 12 अप्रैल को हुए हंगामे की जांच करने के लिए प्रबंधन की ओर से एक जांच कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने मामले की जांच में बाद सोमवार को पेश रिपोर्ट में 18 छात्रों को दोषी पाया। इसके बाद उनकी गलती के मुताबिक ही सजा तय की गई है। अनुशासन कमेटी ने रिपोर्ट के आधार पर सजा देने की सिफारिश की थी। हालांकि प्रबंधन में विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था में खामी की बात स्वीकार की है।
उन्होंने बताया कि शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में मुख्य आरोपी मंटू प्रसाद को विश्वविद्यालय से हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। वह मेकेनिकल विभाग का चतुर्थ साल का छात्र था। उसकी मदद करने के आरोप में उसके साथ पढ़ने वाले सूचना और प्रोद्योगिकी विभाग के राहुल तिवारी और मेकेनिकल विभाग के दीपक कुमार को दो साल से निकाल दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें संबंधित होस्टल व हाल से सदा के लिए बहिष्कृत किया गया है। इतना ही नहीं उनके अभिभावकों को भी बुलाया गया है। इसके अलावा कुछ दिन में शुरू होने वाले अंतिम सेमीस्टर के तीन प्रश्नपत्र की परीक्षा में छह छात्रों को नहीं बैठने दिया जाएगा। इनमें मेकनिकल विभाग का राजज्योति मंडल व अभय कुमार गुप्ता, माइनिंग विभाग का अविनाश बड़ुआ, सफीकुल आलम, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का अंबुज त्रिपाठी और कंप्यूटर विज्ञान का छात्र नीरज असपा शामिल है।
उन्होंने बताया कि रात दस बजे के बाद विश्वविद्यालय से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई हुई है। लेकिन इसके बाद भी बाहर निकल कर हंगामा करने वालों में शामिल नौ विद्यार्थियों के अभिभावकों को बुलाया गया है। उन्हें मुचलका लिख कर देना होगा कि दोबारा उनके लड़के ऐसी गलती नहीं करेंगे। ऐसा फिर किया तो उन्हें सख्त सजा मिलेगी। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन से कहा जाएगा कि विश्वविद्यालय के 300 मीटर के दायरे में शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाई जाए।
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